विदिशा जिले में खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो पाए इसके लिए विशेष सघन जांच पड़ताल अभियान संचालित किया जा रहा है।
नवागत कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने संबंधित विभागों की बैठक कर उन्हें मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान तहत बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने हेतु ताकीद किया है। इसी कड़ी के तहत संभागीय उडनदस्ता एवं जिला टीम के संयुक्त समन्वय से आज विदिशा शहर में की गई औचक जांच पड़ताल के दौरान 6 लाख 21 हजार रुपए मूल्य का खाद्य तेल
बिना खाद्य अनुज्ञप्ति का पाए जाने पर जप्त कर सेम्पल परीक्षण हेतु भेजने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है निरीक्षण के दौरान स्वर्णकार कालोनी स्थित किरण ट्रेडर्स में 6 टन खुला रिफाइंड सोयाबीन तथा अभिषेक ट्रेडर्स में लगभग 200 किलोग्राम राइस ब्राउन तेल का विक्रय हेतु भण्डारण होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुला तेल का विक्रय प्रतिबंधित होने के कारण संभागीय उड़नदस्ता दल के द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सम्पूर्ण मात्रा को जप्त किया गया। विकय किये जा रहे तेल की गुणवत्ता की जांच हेतु खुले तेल के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है। अभिषेक ट्रेडर्स में बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन होना पाया गया था जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है तथा धारा 63 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है।
उड़नदस्ता के द्वारा पीतलमिल औद्योगिक क्षेत्र स्थित डायमण्ड फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण कर टोस्ट तथा उपयोग किये जा रहे पाम तेल के नमूने लिये गये।
संभागीय उड़नदस्ता में खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे, श्री अरूणेश पटेल तथा संदीप पाटिल के साथ स्थानीय अधिकारी गण राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद त्यागी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती एडलिन ई. पन्ना तथा संदीप वर्मा शामिल रहे।